भारतीय नागरिक
सुरक्षा संहिता, 2023 का अध्याय-2 दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन (Constitution
of Criminal Courts and Offices): धारा 10- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। वगैरह (Chief
Judicial Magistrate and Additional Chief Judicial Magistrate, etc.
भारतीय नागरिक
सुरक्षा संहिता, 2023 - धारा 10: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आदि (Chief Judicial
Magistrate and Additional Chief Judicial Magistrate, etc.
(1) प्रत्येक जिले में उच्च न्यायालय प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट
को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा।
(2) उच्च न्यायालय प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक
मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगा और ऐसे
मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य समय
प्रवृत्त विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्तियां प्राप्त
होंगी।
(3) उच्च न्यायालय किसी उप-मंडल में प्रथम श्रेणी
के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप
में पदाभिहित कर सकेगा तथा आवश्यकतानुसार उसे इस धारा में विनिर्दिष्ट
उत्तरदायित्वों से मुक्त कर सकेगा।
(4) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के
अधीन रहते हुए, प्रत्येक उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट
को उप-मंडल में न्यायिक मजिस्ट्रेटों (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों
से भिन्न) के कार्य पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां भी होंगी और वह
उनका प्रयोग करेगा, जिन्हें उच्च न्यायालय, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त
विनिर्दिष्ट करे।
संक्षिप्त विवरण
भारतीय नागरिक
सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 10
में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और उप-विभागीय न्यायिक
मजिस्ट्रेट की नियुक्तियों का विवरण दिया गया है। उच्च न्यायालय के पास
इन भूमिकाओं के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेटों को नियुक्त करने का अधिकार है और वह
उन्हें इस संहिता या लागू अन्य कानूनों के तहत विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान कर सकता
है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सामान्य नियंत्रण रखता है, जबकि
उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट उप-विभाग में अन्य मजिस्ट्रेटों पर
पर्यवेक्षी शक्तियाँ रखते हैं।
उदाहरण
उदाहरण के लिए,
किसी बड़े जिले में, उच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और एक अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट दोनों को नियुक्त कर सकता है ताकि उन्हें सौंपे गए कार्यभार और
विशिष्ट कर्तव्यों का प्रबंधन किया जा सके। उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिले के भीतर विभिन्न उप-विभागों में मजिस्ट्रेटों की देखरेख करेंगे।
सारांश
धारा 10
उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और उप-विभागीय न्यायिक
मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की प्रक्रिया स्थापित करती है। ये भूमिकाएँ जिलों में
न्यायिक प्रशासन के प्रबंधन में अभिन्न हैं, जिसमें मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट सामान्य कार्यों की देखरेख करते हैं और उप-विभागीय
न्यायिक मजिस्ट्रेट उप-विभागों में मजिस्ट्रेटों की देखरेख करते हैं।
B.N.S.S. धारा 10 से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. भारतीय
नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 10 क्या कहती है?
उत्तर:
धारा 10
यह निर्दिष्ट करती है कि प्रत्येक जिले में मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट (CJM) की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों में से की
जाएगी। इसके अलावा, उच्च न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट (ACJM) और उप-मंडल न्यायिक
मजिस्ट्रेट (SDJM) की नियुक्ति भी कर सकता है।
2. मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की नियुक्ति कौन करता है?
उत्तर:
धारा 10(1)
के अनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM)
की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम श्रेणी के न्यायिक
मजिस्ट्रेटों में से की जाती है।
3. क्या
उच्च न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) की
नियुक्ति कर सकता है?
उत्तर:
हां,
धारा 10(2) के अनुसार, उच्च न्यायालय किसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) नियुक्त कर सकता है और उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कुछ शक्तियां प्रदान कर सकता
है।
4. उप-मंडल
न्यायिक मजिस्ट्रेट (SDJM) की नियुक्ति कैसे की जाती है?
उत्तर:
धारा 10(3)
के अनुसार, उच्च न्यायालय किसी उप-मंडल में प्रथम
श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट (SDJM)
के रूप में पदाभिहित कर सकता है और
आवश्यकतानुसार उसे इस धारा में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्वों से मुक्त कर सकता है।
5. उप-मंडल
न्यायिक मजिस्ट्रेट (SDJM) की शक्तियां क्या होती हैं?
उत्तर:
धारा 10(4)
के अनुसार, उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, अपने क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेटों (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
को छोड़कर) के कार्यों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की शक्तियां रखते हैं।
6. क्या
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटों पर नियंत्रण प्राप्त होता
है?
उत्तर:
हां,
धारा 10(4) के अनुसार, मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट को उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य मजिस्ट्रेटों पर
सामान्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण का अधिकार प्राप्त होता है।
7. क्या अपर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) को मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं?
उत्तर:
हां,
धारा 10(2) के अनुसार, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट की सभी या कोई विशिष्ट शक्तियां सौंपी जा
सकती हैं।
8. मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट और उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट के बीच क्या अंतर है?
उत्तर:
- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM):
पूरे जिले में न्यायिक मामलों की देखरेख करता है और सभी
मजिस्ट्रेटों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है।
- उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट (SDJM):
अपने उप-मंडल में मजिस्ट्रेटों के कार्यों पर नियंत्रण और
पर्यवेक्षण करता है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में कार्य करता
है।
9. क्या
उच्च न्यायालय किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को विशेष शक्तियां प्रदान कर सकता है?
उत्तर:
हां,
धारा 10(2) और 10(3) के
अनुसार, उच्च न्यायालय किसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक
मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट की विशेष
शक्तियां प्रदान कर सकता है।
10. क्या
उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन होते हैं?
उत्तर:
हां,
धारा 10(4) के अनुसार, उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और
अधीक्षण के अधीन रहते हैं और उनके आदेशों का पालन करते
हैं।
11. क्या
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट को हटाने का अधिकार
रखते हैं?
उत्तर:
नहीं,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट को
हटाने का अधिकार नहीं होता। यह अधिकार केवल उच्च
न्यायालय के पास होता है।
12. क्या
धारा 10 के तहत नियुक्त मजिस्ट्रेटों की शक्तियां सीमित होती
हैं?
उत्तर:
नहीं,
उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM)
और उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट (SDJM) को
आवश्यकतानुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कुछ शक्तियां दी जा सकती हैं।
13. क्या
उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट (SDJM) का कार्यक्षेत्र पूरे
जिले में होता है?
उत्तर:
नहीं,
उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्यक्षेत्र उप-मंडल तक सीमित
होता है, और वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन रहते
हुए कार्य करता है।
14. क्या
उच्च न्यायालय उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकारों को वापस ले सकता है?
उत्तर:
हां,
धारा 10(3) के अनुसार, उच्च न्यायालय आवश्यकतानुसार उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस धारा में
विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्वों से मुक्त कर सकता है।
15. क्या
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अन्य मजिस्ट्रेटों पर पर्यवेक्षण का अधिकार है?
उत्तर:
हां,
धारा 10(4) के अनुसार, मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपने जिले के सभी मजिस्ट्रेटों (अपर मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट को छोड़कर) पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण का अधिकार प्राप्त होता है।
16. क्या
उच्च न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को हटाने का अधिकार रखता है?
उत्तर:
हां,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को हटाने या स्थानांतरित करने का
अधिकार उच्च न्यायालय के पास होता है।
17. क्या
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट के अधीन काम करता है?
उत्तर:
नहीं,
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वतंत्र रूप से कार्य करता है लेकिन उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां उच्च न्यायालय द्वारा दी
जाती हैं।
18. क्या
उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट (SDJM) के पास सिविल मामलों की
सुनवाई का अधिकार होता है?
उत्तर:
नहीं,
उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल आपराधिक मामलों की सुनवाई और
पर्यवेक्षण करता है।
19. क्या
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को किसी विशेष कानून के तहत अतिरिक्त शक्तियां मिल सकती
हैं?
उत्तर:
हां,
उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य समय प्रवृत्त विधि के
तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त शक्तियां दी जा सकती हैं।
20. क्या
उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट को पर्यवेक्षण की शक्ति केवल मजिस्ट्रेटों तक सीमित
होती है?
उत्तर:
हां,
धारा 10(4) के अनुसार, उप-मंडल
न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को छोड़कर अन्य न्यायिक
मजिस्ट्रेटों के कार्यों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की शक्ति दी जाती है।