17
अप्रैल 2025
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब सरकार की
एक अहम याचिका खारिज कर दी है, जिससे उसे बड़ा झटका लगा है। यह मामला फरीदकोट
जिले के बहिबल कलां गोलीकांड
से जुड़ा है। पंजाब सरकार
चाहती थी कि इस केस की सुनवाई दोबारा
फरीदकोट की अदालत में
हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह मांग ठुकरा दी।
मामला
क्या है?
बहिबल
कलां गोलीकांड 2015 में हुआ था,
जब धार्मिक ग्रंथ की
बेअदबी के बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने गोली चला दी थी। इस गोलीबारी में
दो लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे।
इस
केस में पूर्व एसएसपी चरनजीत सिंह शर्मा एक
आरोपी हैं। उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि
उन्हें फरीदकोट में सुनवाई के दौरान जान का खतरा है, इसलिए
केस को राज्य से बाहर या कम से कम किसी दूसरी सुरक्षित अदालत में स्थानांतरित किया
जाए। हाईकोर्ट ने उनकी बात मानते हुए केस की सुनवाई फरीदकोट
से चंडीगढ़ जिला अदालत
में ट्रांसफर कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट में
क्या हुआ?
पंजाब
सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार चाहती थी
कि केस की सुनवाई फरीदकोट में ही हो। लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की
विशेष अनुमति याचिका (SLP) को
खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसका मतलब ये हुआ कि अब यह केस चंडीगढ़ की
अदालत में ही चलेगा।
निष्कर्ष:
बहिबल
कलां गोलीकांड केस अब चंडीगढ़ में ही चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की यह
मांग नहीं मानी कि केस को फरीदकोट में वापस लाया जाए। अदालत
ने माना कि आरोपी की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है और उस आधार पर हाईकोर्ट का फैसला
सही है।