26 अप्रैल 2025
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विनायक दामोदर
सावरकर पर की गई टिप्पणी के लिए फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता
सेनानियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हालांकि, राहुल को
राहत देते हुए उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा
दी गई। कोर्ट ने भविष्य में ऐसी टिप्पणियों से बचने की चेतावनी भी दी।
क्या है मामला?
राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के अकोला में सावरकर पर टिप्पणी की थी। इसके बाद वकील नृपेंद्र पांडे ने राहुल के खिलाफ दुश्मनी बढ़ाने और सार्वजनिक शरारत के आरोप में उत्तर प्रदेश में मामला दर्ज कराया। निचली अदालत ने राहुल को समन जारी किया, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द करने से इनकार कर दिया। इसके खिलाफ राहुल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने राहुल के वकील अभिषेक सिंघवी से पूछा, “क्या राहुल को पता है कि महात्मा गांधी ने भी वायसराय को ‘आपका वफादार सेवक’ लिखा था? क्या इससे गांधी को अंग्रेजों का सेवक कहेंगे?” कोर्ट ने यह भी बताया कि इंदिरा गांधी ने सावरकर की
प्रशंसा में पत्र लिखा था। कोर्ट ने कहा, “स्वतंत्रता
सेनानियों पर गैर-जिम्मेदाराना बयान न दें। भविष्य में ऐसी टिप्पणी पर स्वत:
संज्ञान लेंगे।”
राहुल को राहत, लेकिन चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई और उत्तर प्रदेश सरकार व शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने राहुल के वकील की दलील पर कहा,“जब आपको भारत के इतिहास की पूरी जानकारी नहीं, तो ऐसी टिप्पणी क्यों?”
कोर्ट ने चेताया कि
स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ और बयानबाजी बर्दाश्त नहीं होगी।